कलेक्टर के आदेश के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर अल्पविराम, कांग्रेसियों ने बताया अलोकतांत्रिक
सोशल मीडिया पर राजीव सिंह का पोस्ट बना चर्चा का विषय
संतोष कुमार झा आर्यावर्त समाचार
जैतहरी। जिले के जनपद पंचायत जैतहरी के अध्यक्ष राजीव सिंह के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव में नियम 1994 के नियम 3 के उपनियम 3 के अनुशरण में सूचना के तहत अधिनियम की धारा 21, 28 व 35 के अधीन जनपद पंचायत जैतहरी राजीव सिंह के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए गत दिवस 9 मई को 12 जनपद पंचायत के सभा कक्ष में होना था। बताते चलें कि इस अविश्वास प्रस्ताव की बात सामने आते ही भाजपा और कांग्रेस दोनो नेताओं के बीच अपने अपने प्रत्याशियों को कुर्सी दिलाने के कवायद में जुटे हुए हैं। जनपद अध्यक्ष की चाह में कांग्रेस और भाजपा में अंदरूनी गठजोड़ की चर्चा है सच्चाई क्या है, यह तो समय ही बताएगा।
अविश्वास प्रस्ताव पर लगा अल्पविराम
कलेक्टर द्वारा 8 मई के आदेश के बाद यह अविश्वास प्रस्ताव टाल दिया गया है। आदेश क्रमांक-42/ब-121/2025-26 दिनांक 02 मई 2025 के द्वारा सुनील कुमार रजक, रेखा राठौर, मनोरमा सिंह, सोना राठौर, पार्वती महरा, चन्द्रवती जायसवाल, सुरेश सिंह, रामबली महरा, अशोक कोल एवं श्यामबाई, सदस्य जनपद पंचायत जैतहरी द्वारा जनपद पंचायत जैतहरी के अध्यक्ष राजीव सिंह के विरूद्ध प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव आवेदन के आधार पर जनपद पंचायत जैतहरी के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सम्मिलन की तिथि दिनांक 09 मई 2025 को दोपहर 12.00 बजे जनपद पंचायत जैतहरी के सभाकक्ष में नियत की गई थी। 2 जनपद पंचायत जैतहरी के जनपद सदस्य सुरेश सिंह परस्ते एवं श्री सुनील कुमार एक्का द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि उनका अत्यधिक स्वास्थ्य खराब होने के कारण इलाज हेतु बाहर जाना पड़ रहा है। उक्त सदस्यों के द्वारा जनपद पंचायत जैतहरी के अध्यक्ष राजीव सिंह के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सम्मिलन की तिथि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः जनपद पंचायत जैतहरी के अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव के सम्मिलन दिनांक 09 मई 2025 की कार्यवाही अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है।
वायरल आडियो की चर्चा
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हीरा सिंह श्याम का नाम लेकर एक आडियो भी वायरल हुआ है। जिसमें खुल्लम खुल्ला लेनदेन का प्रस्ताव की बात सामने आई है। बताया जाता है कि भाजपा जिला अध्यक्ष हीरा सिंह श्याम अपने किसी खास रिश्तेदार को अध्यक्ष बनाने के लिए पहले भी प्रयास कर चुके हैं। वायरल आडियो आवाज किसकी है इस बात की पुष्टि आर्यावर्त समाचार नहीं करता है। लेकिन जिस नम्बर से लेन देन की बात की गई थी, वह क्षेत्र का ही व्यक्ति बताया जा रहा है। कुछ लोग यहां तक भी कहते सुने गए हैं कि हीरा सिंह के रिष्तेदार को अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष भी साथ हैं।
कलेक्टर पर राजीव सिंह का आरोप
सोशल मीडिया के अपने फेसबुक अकाउंट पर राजीव सिंह जनपद अध्यक्ष जैतहरी ने लिखा है कि उनके विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का सम्मिलन 09 मई 2025 को नियत किया गया था। सम्मिलन के एक दिन पूर्व ही जिला कलेक्टर ने 02 जनपद सदस्यों के खराब तबीयत और इलाज हेतु बाहर जाने का हवाला दिया है और सम्मिलन को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया है। मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की कौन सी धारा के तहत सम्मिलन स्थगित किया गया है…..? पंचायत राज अधिनियम की धारा 28 के तहत सम्मिलन को न तो स्थगित किया जा सकता है और न ही अविश्वास प्रस्ताव को वापस लिया जा सकता है। राजनैतिक दबाव से पंचायत राज नियम विरुद्ध आदेश कलेक्टर अनूपपुर द्वारा लिया गया है।
इनका कहना है
राजीव सिंह के समर्थन में जिले के सभी कांग्रेस के सदस्य एकजुटता के साथ खड़े हैं। कलेक्टर का आदेष लोकतांत्रिक मूल्यों की अनुरूप नहीं माना जा सकता है।
फुंदेलाल सिंह विधायक पुष्पराजगढ़
मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष मैं यह नहीं चाहता कि कांग्रेस में कलह के कारण कोई किरकिरी मैं राजीव सिंह के साथ कुछ समाचार पत्रों में भाजपा के साथ मुझे अविष्वास प्रस्ताव के मुददे पर जोड़ा जा रहा है। मैं इसका खंडन करता हूं यह झूठ है सभी कांग्रेसी एकजुट हैं।
रमेश सिंह कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनूपपुर
अगर कलेक्टर महोदय ने कुछ आदेश दिया है, तो नियम से ही दिए होंगे और अगर किसी को लगता है कि आदेश नियम विरुद्ध है तो नियम का अध्ययन करें और न्यायालय जाए।
हीरा सिंह श्याम जिलाध्यक्ष भाजपा


