राजस्व मंडल के फर्जी आदेश मामले में पहली गिरफ्तारी:सरगुजा पुलिस ने दो मामलों में फरार आरोपी को किया गिरफ्तार, धोखाधड़ी का अपराध हुआ है दर्ज

राजस्व मण्डल बिलासपुर छत्तीसगढ़ के पारित आदेश मे कूटरचना कर अपने हक़ मे आदेश पारित कराए जाने के दो मामलो में के आरोपी वृद्ध को सरगुजा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजस्व मंडल के फर्जी आदेश मिलने के 10 मामलों मे एफआईआर दर्ज हुई है। यह जिले में पहली कार्रवाई है। सरगुजा कलेक्टर विलास भोस्कर ने राजस्व मंडल बिलासपुर के संदिग्ध आदेशों की जांच कराई, जिसमें से 10 आदेश फर्जी मिले हैं, जिनमें एफआईआर दर्ज की गई है। अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने दो मामलों में फरार चल रहे मो. फारूख को गिर्तार किया है। यह है मामला
राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़ बिलासपुर के प्रकरण फारुख विरूद्ध अशोक मे पारित आदेश का दस्तावेज संदेहास्पद होने पर कलेक्टर सरगुजा आदेश की जांच कराई गई। जांच में पता चला कि मो. फारूख द्वारा राजस्व मण्डल बिलासपुर छत्तीसगढ़ के पारित आदेश में कूटरचना कर अपने हक़ में आदेश का दस्तावेज पेश किया गया था। मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) का अपराध दर्ज किया गया था।
एक अन्य मामल में मो.फारुख प्रति भगतु राम के प्रकरण में राजस्व मंडल बिलासपुर के आदेश का दस्तावेज संदेहास्पद मिलने पर आदेश का सत्यापन कराया गया, जिसमें आदेश फर्जी पाया गया। मामले में तहसीलदार ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस का अपराध दर्ज किया गया था। लापरवाही के आरोप के बाद सक्रिय हुई पुलिस
राजस्व मंडल के फर्जी आदेश के मामलों में 10 एफआईआर दर्ज हुए हैं, लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही थी। मामले में पुलिस पर जानबूझकर लापरवाही के आरोप लगे तो पुलिस ने दो दर्ज मामलों में फरार मो. फारूख को गिरफ्तार किया गया। ASP सरगुजा अमोलक सिंह ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने मो. फारूख को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ASP ने कहा कि अन्य मामलों में आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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