लुधियाना में बिना पेनल्टी के जमा हो रहे टैक्स:31 दिसंबर के बाद लगेगा 10 प्रतिशत जुर्माना, अधिकारी बोले- दी जा रही छूट

लुधियाना में नगर निगम (एमसी) लुधियाना ने निवासियों से लंबित टैक्स पर 10 प्रतिशत जुर्माने से बचने के लिए चालू वित्तीय वर्ष (2024-25) के लिए प्रॉपर्टी टैक्स 31 दिसंबर, 2024 तक जमा करने की अपील की है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है, लेकिन 31 दिसंबर के बाद कर का भुगतान करने पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है। वित्तीय वर्ष के लिए प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने पर 10 प्रतिशत छूट अधिकारियों ने बताया कि शहरवासी 30 सितंबर तक चालू वित्तीय वर्ष के लिए संपत्ति कर का भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकते हैं। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कर का भुगतान करने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है, जबकि विभाग भुगतान पर 10 प्रतिशत जुर्माना लगाता है। 1 जनवरी से 31 मार्च तक कर का भुगतान। यदि शहर निवासी 31 मार्च तक चालू वित्तीय वर्ष के लिए कर का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो जुर्माना 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जाता है और 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लगाया जाता है। MC सुविधा केंद्र पूरा हफ्ता रहेंगे खुले निगम कमिश्नर आदित्य ने कहा कि नियमित कार्यों के अलावा, नागरिक निकाय ने जोनल सुविधा केंद्रों को शनिवार (28 दिसंबर) और रविवार (29 दिसंबर) को भी खुला रखने का फैसला किया है। शहर वासियों को 31 दिसंबर तक टैक्स जमा करने में सुविधा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। निगम कमिश्नर ने लोगों से अपील की कि वे जुर्माने से बचने के लिए अपना लंबित टैक्स को समय पर जमा करवाए। उन्होंने कहा कि एकत्रित राशि का उपयोग निवासियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और शहर में विकास कार्य करने के लिए किया जाता है।

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