छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के लाखों पेंशनरों को महंगाई से राहत देने बड़ा फैसला लिया है। वित्त विभाग की ओर से 14 मई 2025 को जारी आदेश के मुताबिक, राज्य के पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत में बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी 01 मार्च 2025 से प्रभावी होगी। सातवां वेतनमान और छठा वेतनमान दोनों में बढ़ोतरी नए आदेश के अनुसार: यह बढ़ोतरी 01 मार्च 2025 से लागू मानी जाएगी, यानी उसी दिन से इसका भुगतान गिना जाएगा। पेंशनर्स के लिए पुरानी मंजूरी के आधार पर नई दरें लागू वित्त विभाग के पूर्व आदेश दिनांक 30.10.2024 के तहत ही पेंशनरों को मूल पेंशन पर 50% (सातवां वेतनमान) और 239% (छठा वेतनमान) की महंगाई राहत मिल रही थी। अब सरकार ने उसमें बढ़ोतरी कर दी है और इसे स्थायी रूप से लागू कर दिया गया है। वृद्ध पेंशनभोगियों को मिलेगा अतिरिक्त लाभ राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि वृद्ध पेंशनरों को निर्धारित नियमों के अनुसार, अतिरिक्त महंगाई राहत भी दी जाएगी। साथ ही, आंशिक रूप से दिए गए भत्तों की राशि अगले भुगतान में समायोजित कर दी जाएगी। कोषालय अधिकारियों को निर्देश राज्य के सभी कोषालय अधिकारियों, उप कोषालय अधिकारियों और पेंशन वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे महंगाई राहत की नई दरों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें। यदि किसी वजह से भत्ते की राशि छूट जाती है तो उसका समायोजन आगामी माह में कर लिया जाएगा। सरकार की अपील: जल्द निपटान सुनिश्चित करें शासन ने सभी संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे पुराने आदेशों और नियमों का पालन करते हुए सभी पात्र पेंशनरों को नई महंगाई राहत का लाभ जल्द मिले, ताकि पेंशनधारी वर्ग को आर्थिक राहत मिल सके।