पंजाब के जालंधर में भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर रद्द की गई लोक अदालत को फिर से शुरू कर दिया गया है। अगली लोक अदालत 24 मई को होगी, जोकि पहले 10 मई को जारी एक आदेश के बाद रद्द कर दिया गया था। शहर में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए जालंधर के डीसी हिमांशु अग्रवाल द्वारा इसे लेकर आदेश जारी किए गए थे। अब शहर में स्थिति सामान्य होने के बाद दोबारा से लोक अदालत शुरू कर दी गई है। जालंधर के डीसी हिमांशु अग्रवाल द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की ओर से 24 मई को जालंधर सिटी, नकोदर और फिल्लौर की न्यायिक अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है। डीसी ने आगे कहा- लोक अदालत में लंबित सिविल और फौजदारी मामलों सहित अन्य संस्थाओं जैसे बैंक, बिजली विभाग, वित्तीय संस्थाओं के प्री-लिटिगेशन मामलों की सुनवाई कर समझौते के माध्यम से फैसला करवाया जाएगा। सीजेएम बोले- लोक अदालत को लेकर बैंक-बिमा अधिकारियों के साथ की गई बैठक सीजेएम कम सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी जालंधर राहुल कुमार आजाद ने कहा- बैंक अधिकारियों और बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठकें की है और उन्हें विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों और ऐसे प्री-लिटिगेशन मामलों को आपसी समझौते के जरिए निपटाने के लिए भेजने के लिए प्रेरित जाएगा, जिससे जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा केसों का निपटारा किया जा सके।


