धार के सहायक आयुक्त कार्यालय जनजातीय कार्य विभाग के पदस्थ बाबू राजेश मालवीय को भ्रष्टाचार में लिप्त रहने और विभाग की शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से न करवाने, अनुशासनहीनता करने और शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग इंदौर ने निलंबित कर दिया। लेखापाल राजेश मालवीय का मुख्यालय खंड शिक्षा कार्यालय कुक्षी नियत किया गया है, साथ ही निलंबन अवधि में मूलभूत नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह है मामला लगभग 20 वर्षों से सहायक आयुक्त कार्यालय में जमे लेखापाल राजेश मालवीय को धार जिले की विशिष्ठ संस्थानों में छात्राओं को गणवेश, स्टेशनरी, प्रसाधन सामग्री आदि के लिए प्राप्त आवंटन का समय-सीमा में नहीं करने, उनसे संबंधित के क्रय प्रक्रिया समय-सीमा में नहीं करवाई जाने, कन्या शिक्षा परिसर में शिष्यवृत्ति मद में प्राप्त आवंटन संस्थाओं को समय सीमा में प्रदान नहीं करने व अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के राहत प्रकरणों में अनावश्यक विलंब कर पीड़ित व्यक्तियों को राहत राशि से वंचित करने और विभाग के निर्देशों का पालन नहीं करने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण व अपील नियम 1966 के उप नियम 9 के तहत निलंबित किया गया है।


