जयपुर में शुक्रवार को हुए एलपीजी टैंकर ब्लास्ट में बिना परमिट वाली बस के जलने के बाद आरटीओ प्रशासन ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। आरटीओ जयपुर की टीम ने नारायण सिंह सर्कल और सिंधी कैंप बस स्टैंड पर अभियान चलाते हुए 20 बिना परमिट वाली बसों को सीज किया। आरटीओ अधिकारी डीटीओ विनोद सैनी ने बताया कि इन बसों पर रोड पर चलने के लिए आवश्यक परमिट नहीं था। इसके अलावा, इन बसों में सुरक्षा मानकों का पालन भी नहीं किया गया था, जैसे कि केवल एक गेट का होना। इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि भविष्य में बिना परमिट वाली बसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रखी जाएगी। बता दें कि शुक्रवार को हादसे का शिकार हुई स्लीपर बस (RJ-27 PC0030) का परमिट 25 अगस्त 2023 को समाप्त हो गया था और इसे रिन्यू नहीं कराया गया था। इस बस में 34 पैसेंजर्स सवार थे, जिनमें से 20 झुलस गए, जबकि 14 पैसेंजर्स और ड्राइवर-कंडक्टर लापता थे। हादसे के बाद भास्कर ने जांच की तो सामने आया कि इस बस का ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) 8 जुलाई 2024 को समाप्त हो गया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बस को रोड पर चलाने की अनुमति नहीं थी।


