लुधियाना में GST को विभाग लगा 2.77 करोड़ का चूना:फर्जी दावे किए तैयार, रद्द और निलंबित नंबरों का इस्तेमाल,4 पर FIR

पंजाब के लुधियाना की एक इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म को एपल आईफोन और एक्सेसरीज की आपूर्ति से जुड़े वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) घोटाले में 2.77 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया है। दिल्ली और हरियाणा से संचालित आरोपी फर्मों ने कथित तौर पर फर्जी दावे तैयार करने के लिए रद्द और निलंबित जीएसटी नंबरों का इस्तेमाल किया, बाद में जब शिकायतकर्ता ने रिफंड की मांग की तो उसे धमकाया। 4 लोगों पर मामला दर्ज फोकल प्वाइंट पुलिस ने चार व्यक्तियों -एसके इंटरप्राइजेज, नई दिल्ली के कमाल अहमद, ग्लोबल ट्रेडर्स, दरियागंज, दिल्ली के अजहर हैदर और जीएमजी ट्रेड लाइन, भिवानी, हरियाणा के निदेशक रजत मदान और शीतल मदान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड के अंकुर गर्ग ने शिकायत दर्ज करवाई चंडीगढ़ रोड, फोकल प्वाइंट स्थित हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड के अंकुर गर्ग ने शिकायत दर्ज कराई थी। गर्ग ने कहा कि उनकी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री और खरीद का काम करती है। आरोपियों ने खुद को प्रतिष्ठित व्यापारी बताते हुए उनकी फर्म से संपर्क किया और एपल आईफोन और एक्सेसरीज की 43 खेप की आपूर्ति की। हालांकि, धोखाधड़ी तब सामने आई जब गर्ग की फर्म ने जीएसटी रिफंड के लिए आवेदन किया और कर विभाग द्वारा सूचित किया गया कि लेनदेन में इस्तेमाल किए गए जीएसटी नंबर रद्द या निलंबित कर दिए गए हैं। नतीजतन, फर्म इनपुट टैक्स क्रेडिट में 2.77 करोड़ रुपए का दावा करने में असमर्थ थी। जब गर्ग ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए आरोपियों से संपर्क किया और पुनर्भुगतान की मांग की, तो उन्होंने कथित तौर पर धमकी दी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च-स्तरीय संबंधों का दावा किया। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपियों ने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने मामले को आगे बढ़ाया तो वे उन्हें झूठे आपराधिक मामलों में फंसा देंगे। फोकल प्वाइंट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंस्पेक्टर अमनदीप सिंह बराड़ ने पुष्टि की कि 21 अप्रैल को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच के बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

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