कपूरथला में श्री ब्रह्मकुंड मंदिर से निकलने वाली शोभायात्रा के रास्ते पर सभी शराब और मांस की दुकानें बंद रहेंगी। इसको लेकर आज डीसी अमित कुमार पांचाल ने बैठक कर आदेश जारी किए। 22 से मां भद्रकाली के 78वें ऐतिहासिक मेला शुरू होने वाला है। मेले के दौरान 23 मई को मंदिर और गांव शेखूपुर के आसपास भी शराब और मांस की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। डीसी ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 और पंजाब शराब लाइसेंस नियम, 1956 की धारा 37 (9) के तहत यह आदेश जारी किए हैं। मेले के धार्मिक महत्व को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। डीसी कार्यालय ने सभी सार्वजनिक स्थानों पर इस नोटिस को चस्पा करने के निर्देश दिए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


