बिलासपुर में बड़ी बसों का रूट बदला:लग्जरी और स्लीपर बसें अब आउटर से चलेंगी, छोटी बसें शहर से गुजर सकेंगी

बिलासपुर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक, लग्जरी और स्लीपर बसों का संचालन अब आउटर रूट से होगा। वहीं, छोटी और सामान्य यात्री बसें पहले की तरह शहर से गुजर सकेंगी। एडिशनल एसपी (ट्रैफिक) रामगोपाल करियारे ने बताया कि यह निर्णय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर लिया गया है। इससे पहले यातायात पुलिस, जिला प्रशासन, नगर निगम और परिवहन विभाग ने बस संचालकों के साथ कई बैठकें की थीं। नई व्यवस्था के तहत सभी बड़ी यात्री बसें अंतरराज्यीय हाईटेक बस स्टैंड तिफरा से आउटर एरिया होकर संचालित होंगी। यह निर्णय शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंका और जाम की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इसके बाद निर्णय लिया गया कि रतनपुर मार्ग की बसें हाईटेक बस स्टैंड से गब्बर पेट्रोल पंप, छतौना मोड़, पेंड्रीडीह से नेशनल हाईवे, सकरी और सेंदरी बाईपास होते हुए चलेंगी। मस्तूरी मार्ग की बसें हाईटेक बस स्टैंड से गुंबर पेट्रोल पंप, सिरगिट्टी और महमंद होते हुए आवागमन करेंगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर शिव बनर्जी, डिप्टी कमिश्नर नगर निगम सचिन गुप्ता, जिला परिवहन अधिकारी आनंद रूप तिवारी और डीएसपी शिव चरण परिहार उपस्थित थे। बड़ी लग्जरी बसें आउटर से संचालित होंगी 1.व्हाया रतनपुर: रतनपुर होकर कटघोरा अंबिकापुर और पेंड्रा गौरेला की ओर आने जाने वालें बस- हाईटेक बस स्टैंड से गब्बर पेट्रोल पंप’, छतौना मोड़, पेंड्रीडीह से नेशनल हाईवे, सकरी, सेंदरी बाईपास होते हुए रतनपुर रोड होते हुए आवागमन करेंगी। 2. व्हाया मस्तूरी: मस्तूरी होकर पचपेड़ी जांजगीर-शिवरीनारायण की ओर आने जाने वाली बसें- हाईटेक बस स्टैंड से गुंबर पेट्रोल पंप, सिरगिट्टी, महमंद, मस्तूरी होते हुए आना-जाना कर सकेंगे। 3. व्हाया सीपत: सीपत एवं सीपत होकर आने जाने वाले बस- हाईटेक बस स्टैंड से गुंबर पेट्रोल पंप, सिरगिट्टी, महमंद, गुरू नानक चौक, मोपका होते हुए आवागमन होगा। 4. व्हाया सकरी तखतपुर: सकरी-तखतपुर होकर कोटा मुंगेली की ओर जाने वाले बस- हाईटेक बस स्टैंड से गब्बर पेट्रोल पंप, छतौना मोड़, पेंड्रीडीह से नेशनल हाईवे, सकरी बाईपास होते हुए आना-जाना कर सकेंगे। ड्राइवर, कंडक्टर यूनीफार्म में होंगे, प्रेशर हार्न नहीं चलेगा ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव को लेकर बुलाई गई बैठक के दौरान बस मालिकों और संचालकों को वाहनों संबंधित पूरे पेपर रखने कहा गया है। इसी प्रकार चालक और परिचालकों का लाइसेंस पूर्ण और विधि मान्य हो और इनकी वर्दी निर्धारित प्रारूप में नेम प्लेट के साथ हो। वहीं किसी भी बस, वाहन में प्रेशर हॉर्न, म्यूजिकल हॉर्न या कर्कश हॉर्न का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। बसों में सेफ्टी अलार्म लगाएं संचालकों से बसों में क्षमता से अधिक पैसेंजर नहीं बिठाने, चिन्हांकित मार्ग में ही बसों का संचालन करने, सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने, सेफ्टी अलार्म की व्यवस्था सुनिश्चित करने, सभी बसों का पर्यावरण (पीयूसी) सर्टिफिकेट पूर्ण हो। इसके साथ यह सुनिश्चित करें कि कोई भी बस नो पार्किंग और शहर के चौराहे में 100 मीटर के दायरे में खड़ी न हो। स्कूल बसों में कैमरा लगवाएं संचालकों को निर्देशित किया गया है कि सभी स्कूल बसों में सुरक्षा के लिहाज से कैमरा और खिड़कियों में जाली लगाना सुनिश्चित करें, वाहन चालकों को बस चालन के दौरान किसी भी प्रकार के नशे एवं व्यसन से दूर रहने की हिदायत देने कहा गया है।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *