सड़क पर स्टंट करने को लापरवाह बताते हुए हाईकोर्ट ने एक मामले में अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। इसे महज लापरवाही और तेजी से गाड़ी चलाने का मामला नहीं माना जा सकता, बल्कि गैर इरादतन हत्या है। हाईकोर्ट की यह टिप्पणी उस मामले में आई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत एक मॉडिफाइड ट्रैक्टर से हुए हादसे में हुई थी। आरोप है कि लखबीर सिंह ट्रैक्टर चला रहा था, अतिरिक्त टर्बो पंप लगाकर उसकी गति बढ़ाई गई थी। मृतक ने बाइक की अचानक ब्रेक लगाई तो वह ट्रैक्टर के नीचे आ गया। अमृतसर पुलिस ने 27 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की थी। मृतक गुरजंत सिंह अपने दोस्त के साथ बाइक पर स्टंट कर रहा था। इसी दौरान आरोपी ने ट्रैक्टर के अगले हिस्से को हवा में उठाकर स्टंट किया, जिससे ट्रैक्टर का आगे का हिस्सा बाइक सवार पर गिर गया। हादसे में गुरजंत को घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। कोर्ट ने कहा कि सड़क पर बिना ट्रैफिक अधिकारियों की जानकारी के स्टंट करना सुरक्षा के लिए खतरा है। यदि ऐसे स्टंट के कारण किसी की मौत होती है तो यह गैर इरादतन हत्या के तहत आना चाहिए।