छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक युवक ने अपने पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला। हत्यारा बेटा बोला पिता शादी नहीं करा रहे थे, मैं कब तक खाना बनाता। शादी नहीं कराने से परेशान होकर मैंने पिता को मार दिया। मामला बालको थाना क्षेत्र के दोंदरो गांव का है। मिली जानकारी के मुताबिक हत्यारे बेटे का नाम अशोक केवट (30) है। उसने पिता दिलचंद केवट (55) की हत्या की है। कोरबा कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने बुधवार को करीब 11 महीने बाद हत्यारे बेटे को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जानिए क्या है पूरा मामला ? दरअसल, वारदात 16 जून 2024 की रात की है। दोंदरो में में हत्यारा अशोक अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा था। उसके 2 बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी। वे अपने-अपने परिवारों के साथ अलग रहते थे। अशोक और उसके पिता दिलचंद साथ में ही रहते थे। दिलचंद खेती और मजदूरी करके घर चलाते थे, जबकि अशोक घर की साफ-सफाई और दोनों के खाने-पीने का काम संभालता था, लेकिन अशोक लंबे समय से अपनी शादी को लेकर परेशान था। वह चाहता था कि उसके पिता उसकी शादी करवाएं, लेकिन किसी न किसी वजह से बात नहीं बन पा रही थी। बेटा बोला- आखिर कब तक मैं खाना बनाता रहूंगा वारदात वाली रात पिता-पुत्र दोनों ने खाना खाया और फिर अपने-अपने बिस्तर पर लेट गए। इसी दौरान अशोक ने अपने पिता से कहा कि आखिर कब तक मैं आपके लिए खाना बनाता रहूंगा। घर का काम करता रहूंगा। मेरी शादी क्यों नहीं कराते। शादी नहीं होने से मैं बहुत परेशान हूं। आप मेरी शादी करा दीजिए बस। इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में अशोक ने पास में रखी कुल्हाड़ी उठाई और अपने पिता पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हमले में दिलचंद की मौके पर ही मौत हो गई। शादी नहीं कराई तो पिता को मार दिया हूं पिता को मारने के बाद हत्यारा बेटा खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर गली में चिल्लाता हुआ निकला। इस दौरान कहने लगा कि शादी नहीं कराने पर मैंने अपने पिता की हत्या कर दी है। कई बार बोला, लेकिन मेरी शादी नहीं कराई। इससे आसपास के लोग सकते में आ गए। इसके बाद हत्यारा बेटा चिल्लाते हुए गांव के पास ही स्थित एक स्कूल में जाकर छिप गया। वारदात की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अशोक को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया। न्यायाधीश सुनील कुमार ने सुनाई सजा मामले में शासकीय अभिभाषक कृष्णा द्विवेदी ने बताया कि तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर अशोक को दोषी पाया गया। कोर्ट ने अशोक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। …………………………………………. क्राइम से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें मां को पीटता देख बेटे ने पिता को मार डाला:बलौदाबाजार में शराब के नशे में था; बेटे ने बांस के डंडे से हत्या की छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। गांव गातापार में 26 मई की रात की यह घटना है। मामला पलारी थाना क्षेत्र का है। कामता प्रसाद कुर्रे शराब के नशे में घर लौटा और पत्नी रेशम बाई से गाली-गलौज करने लगा। पढ़ें पूरी खबर…


