पंजाब सरकार को हाईकोर्ट के निर्देश:बठिंडा गैस पाइपलाइन मामला, कहा- 27 दिसंबर तक पूरा हो काम, डीसी नए सिरे से तय करें मुआवजा

गुजरात से बठिंडा रिफाइनरी तक गैस पाइपलाइन बिछाने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को सख्त निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि गैस पाइप लाइन का काम 27 दिसंबर तक पूरा किया जाए। साथ ही, हाईकोर्ट ने बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) को किसानों के लिए नए सिरे से मुआवजा तय करने के निर्देश भी दिए हैं। हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण पॉइंट: किसानों के लिए राहत हाईकोर्ट के इन सख्त आदेशों से न केवल परियोजना को तेजी से पूरा करने का दबाव बना है, बल्कि किसानों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए गए हैं। यह फैसला उन किसानों के लिए राहत लेकर आया है, जिन्हें पहले मुआवजे में अनदेखा किया गया था। पंजाब सरकार को अब हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार तेजी से काम करना होगा ताकि परियोजना समय पर पूरी हो सके और किसानों को उनका हक मिल सके।

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