भिंड कलेक्टर ने अवैध रेत उत्खनन पर सख्ती की:सिंध नदी के किनारे बसे गांवों में लोडर, जेसीबी, पोकलेन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया

रेत के अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने जिले के सिंध नदी के किनारे बसे गांवों में लोडर, जेसीबी, पोकलेन आदि मशीनों के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल, तहसील रौन, भिण्ड और मेहगांव के कई गांवों में सिंध नदी किनारे रेत खदानों में लोडर, जेसीबी और पोकलेन जैसी मशीनों का उपयोग कर बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा था। इस कारण प्रशासन को बार-बार कानून व्यवस्था बनाए रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा, मशीनों के भारी उपयोग से रास्ते अवरुद्ध हो रहे थे, दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ गई थी। इन गांवों में लगाया गया प्रतिबंध
प्रतिबंध तहसील रौन के ग्राम विरौना, कौंध मौयन, पडौरा, दोहई, बिछोली, निवसाई, मानगढ़, महायर, इंदुर्खी, बहादुरपुरा और रेंमजा, तहसील भिण्ड के ओझाघाट, ककहारा, जखमौली, द्वार, टेहनगुर, खॉजरा, दाहकेपुरा और खेरा श्यामपुरा, तथा तहसील मेहगांव के ग्राम भारौलीकलां, भारौलीखुर्द, गोरम, अजीता, खैरोली, खेरियासिंध, बरेठीखुर्द, सांदुरी और कछारघाट पर लागू होगा। इन गांवों के 1 किमी के दायरे में अब किसी भी प्रकार की मशीनरी का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। आदेश के अनुसार, यदि किसी को इन क्षेत्रों में लोडर, जेसीबी, पोकलेन आदि का उपयोग करना है, तो उन्हें संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के मशीनों का उपयोग करते पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस, राजस्व और खनिज विभाग को आदेश के सख्त पालन की जिम्मेदारी दी गई है।

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