कोंडागांव में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई में कई प्रतिष्ठान बिना खाद्य लाइसेंस के संचालित पाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार सभी खाद्य कारोबारियों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। विभाग ने निरीक्षण के दौरान जुसब भाई किराना स्टोर्स केशकाल, दिलदार ढाबा बहीगांव, 750 सिंगनपुर ढाबा, नेताम किराना स्टोर्स राधना और पुष्पा होटल बोरगांव को बिना लाइसेंस संचालन करते पाया। 750 सिंगनपुर ढाबे से विभाग ने तंदूरी रोटी बनाने में प्रयुक्त आटे का नमूना लिया। जांच में आटा मानकों के अनुरूप पाया गया। लेकिन ढाबा संचालक के पास वैध खाद्य लाइसेंस नहीं था। इस उल्लंघन पर न्यायालय ने ढाबा संचालक पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।