कांगड़ा में दुष्कर्मी को 20 साल की जेल:नाबालिग लड़की से किया था रेप; 30 हजार रुपए जुर्माना भी किया

हिमाचल के कांगड़ा जिले के इंदौरा थाना क्षेत्र के गांव सुरयाला में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी मिले युवक को 20 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साथ ही उस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। पुलिस के अनुसार, दोषी वर्दीश उर्फ पम्मा क्षेत्र के सुरयाला गांव का रहने वाला है। मामला 25 नवंबर 2023 को सामने आया था जब लड़की की मां ने थाना इंदौरा में अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की शिकायत दी थी। पुलिस ने 26 नवंबर को मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में धारा 363, 376 आईपीसी और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत एफआईआर नंबर 181/23 दर्ज की गई। शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया था कि आरोपी वर्दीश उर्फ पम्मा उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर जबरन अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। नूरपुर पुलिस ने 19 जनवरी 2024 को अदालत में चालान पेश किया। पांच महीने की सुनवाई के बाद 2 जून 2025 को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक नूरपुर ने कहा कि यह फैसला पुलिस की सच्ची लगन, निष्पक्ष जांच और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी नूरपुर पुलिस इसी सतर्कता और निष्ठा से कार्य करती रहेगी।

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