फतेहाबाद में देशद्रोह के आरोपी की फिर जमानत खारिज:ऑपरेशन सिंदूर और पीएम मोदी पर विवादित पोस्ट का मामला, हाईकोर्ट जाने का विकल्प बाकी

फतेहाबाद में देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुश्ताक अहमद उर्फ डॉक्टर ताज मोहम्मद की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अब आरोपी पक्ष के पास जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर करने का विकल्प बचा है। शिकायतकर्ता पक्ष के एडवोकेट राकेश गर्ग ने बताया कि एडीजे हेमंत यादव की कोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो गई है। इससे पहले सीजेएम सुयशा जावा की कोर्ट भी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। पुलिस को नहीं मिली डेटा की रिकवरी
वहीं, पुलिस को अभी तक इस मामले में आरोपी डॉक्टर के मोबाइल से डिलीट किए गए डेटा की रिकवरी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने रिकवरी के लिए मोबाइल को पंचकूला स्थित एफएसएल लैब भेजा हुआ है। एसपी सिद्धांत जैन ने बताया कि एफएसएल रिपोर्ट का अभी इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। यह था मामला
गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का समर्थन और PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने पर हड्डी रोग विशेषज्ञ मुश्ताक अहमद उर्फ डॉ. ताज मोहम्मद के खिलाफ 14 मई को भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जगदीश शर्मा, मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा और मंडल उपाध्यक्ष परमजीत बेनीवाल की शिकायत पर शहर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। पहले इस केस में देशद्रोह की धारा नहीं लगी थी। मगर बाद में मामला सीएम ऑफिस तक पहुंचने के बाद आरोपी डॉक्टर पर देशद्रोह की धारा भी लगाई गई। इसके बाद आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर फतेहाबाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 4 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंपा था। रिमांड पूरा होने के बाद से फिलहाल आरोपी डॉक्टर हिसार जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

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