दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कठोर कारावास
बिजुरी। दिनाक 02 दिसम्बर 19 को आरोपी के द्वारा दोपहर 02 बजे बगीचे में पीडिता जिसकी उम्र 11 वर्ष की थी के साथ जबरदस्ती बलात्संग किया गया जिसकी सूचना थाना बिजुरी में प्राप्त होने पर उक्त अपराध कायम कर विवेचना पश्चात आरोपी गिरफ्तार कर डी एन ए कार्यवाही करते हुए विवेचना पश्चात न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया जिसपर आरोप विरचित कर विचरण किया गया और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व विशेष लोक अभियोजक राजगौरव तिवारी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादृष्टांत से सहमत होते हुए उक्तानुसार दंड से दंडित किया गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उप निरीक्षक सुमित कौशिक द्वारा की गई थी। मामला विशेष न्यायालय पॉक्सो श्री जयसिंह सरोते के न्यायालय के विशेष प्रकरण शासन वनाम रवेंद्र उर्फ रवि चैधरी थाना विजुरी के अपराध पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित है उक्त मामले में आरोपी रवेंद्र उर्फ रवि चैधरी को धारा 376 एबी, 376, भादवि 5/6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 5000 रु के अर्थ दंड से दंडित किया है और पीड़िता को पॉस्को एक्ट के नियम 9 के अंतर्गत विधिक सेवा प्राधिकरण अनुपपुर के माध्यम से 05 लाख रु का प्रतिकार भी दिलाये जाने बाबत आदेश के माननीय न्यायलय पारित किया है।


