अवैध गैस रिफलिंग के खिलाफ अभियान:तेरह और सिलेंडर जब्त किए, लगातार कार्रवाई के बाद भी हो रही रिफलिंग

एलपीजी के दुरूपयोग एवं अवैध रिफिलिंग की रोकथाम के लिए सिलेंडर जब्ती का अभियान तेज हो गया है। बीकानेर शहर के साथ अब कस्बों में रखे अवैध सिलेंडर भी जब्त किए जा रहे हैं। अभियान के अंतर्गत घरेलू सिलेंडर के व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथाम के लिए गठित टीम ने 24 और 25 दिसम्बर को जिला रसद अधिकारी वीरेन्द्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में प्रवर्तन निरीक्षक जय सिंह ने शहर में 13 स्थानों पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गंगाशहर बस स्टैंड के पास मुकेश बिश्नोई पुत्र भारमल बिश्नोई को घरेलू गैस सिलेंडरों से ऑटो रिक्शा में अवैध रूप से गैस भरते हुए पाए जाने पर उसके विरूद्ध कार्रवाई की गई। दो सिलेंडरों के साथ इलेक्ट्रोनिक कांटा तथा गैस रिफिलिंग मशीन जब्त की गई। सुजानदेसर रोड पर बबलू गहलोत पुत्र रामदयाल गहलोत को भी घरेलू गैस सिलेंडर से ऑटो रिक्शा में अवैध रूप से गैस भरते हुए पाए जाने पर उसके विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 2 सिलेंडरों के साथ इलेक्ट्रोनिक कांटा तथा गैस रिफिलिंग मशीन जब्त की गई। इसके बाद करमीसर कब्रिस्तान के पास श्रीराम गहलोत पुत्र माणकचंद को एक गोदाम में, जो सफी मोहम्मद का बताया गया, बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 सिलेंडर मय इलेक्ट्रोनिक कांटा तथा गैस रिफिलिंग मशीन जब्त किए गए। बुधवार को अवकाश के दिन अवैध गैस रिफिलिंग के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखते हुए धोबी तलाई, रानी बाजार में मोहम्मद गुलजार पुत्र अता मोहम्मद, भंवर लाल मेहरा पुत्र बालेश चंद्र, मेहरों का मोहल्ला, नगर निगम के पीछे तथा साहिल खान पुत्र मोहम्मद फारूख, अमरसिंहपुरा को घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरूपयोग कर वाहनों में अवैध रूप से गैस भरते हुए पाया गया। इनसे भी सात सिलेंडर मय इलेक्ट्रोनिक कांटा तथा गैस रिफिलिंग मशीन जब्त किए गए। इन सभी के विरूद्ध एलपीजी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। सभी 6 जब्ती की कार्यवाहियों में जब्त सिलेंडरों और अन्य सामग्री को निकटतम गैस ऐजेंसियों के गोदामों में सुरक्षित रखने के लिए सुपुर्द किया। इन आरोपियों के विरूद्ध नियमानुसार सक्षम न्यायालय में वाद पेश किया जाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला रसद अधिकारी ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों का कहीं भी किसी प्रकार का दुरूपयोग होता दिखाई दे, तो कार्यालय के दूरभाष 0151-2226010 पर सूचित करें, जिससे नियमानुसार तुरंत कार्रवाई की जा सके। शिकायतकर्त्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा।

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