शराब घोटाला केस में अनवर,अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज:हाईकोर्ट में करेगे अपील, महादेव एप के 10 आरोपी 1 फरवरी 2025 तक जेल

छत्तीसगढ़ में 2000 करोड रुपए के हुए शराब घोटाले मामले में जेल में बंद रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर की जमानत याचिका को ED कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वही इस मामले में वे दोनों अपना जमानत आवेदन हाईकोर्ट में पेश करेंगे। वही महादेव सट्टा एप मामले में जेल में बंद 10 आरोपियों को गुरुवार को ED कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई को बाद कोर्ट कोर्ट ने 10 आरोपियों को 1 फरवरी 2025 तक न्यायिक रिमांड पर रायपुर जेल भेज दिया है। महादेव में इन्हें किया गया पेश महादेव सट्टा मामले के जेल में बंद आरोपी गिरीश तलरेजा , नितिन टिंबरेवाल, सतीश चंद्राकर,चंद्रभूषण वर्मा,भीम सिंह यादव,सूरज चौखानी,नीतीश दीवान, असीम दास,अमित अग्रवाल,सुनील दमानी को कोर्ट में किया पेश। गोविंद केडिया को 20 दिसंबर तक जेल
महादेव सट्टा एप मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में चल रहे शेयर ब्रोकर गोविंद केडिया को भी गुरुवार को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 20 दिसंबर तक केडिया को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वही ED ने हिरासत के दौरान गोविंद केडिया पूछताछ कि है। लेकिन गोविंद केडिया की ओर से कोई विशेष सहयोग ED की टीम को नही रहा। ED सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में ब्रोकर गोविंद केडिया ने सहयोग नही किया है। फिलहाल इसे सभी आरोपियों के साथ ही न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया है। पूर्व आईएएस टुटेजा ने वापस ली याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गिरफ्तारी का तरीका परेशान करने वाला प्रदेश के चर्चित शराह घोटाले में गिरफ्तार किए गए पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली है। याचिका वापस लेते हुए बताया गया कि वे अब जमानत अर्जी प्रस्तुत करेंगे। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह परेशान करने वाला है। प्रदेश में करीब दो हजार करोड़ के कथित आबकारी घोटाले में आयकर विभाग और ईडी ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। इसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी मामला दर्ज किया। टुटेजा समेत अन्य पर आरोप है कि राज्य में शराब के व्यापार से उन्होंने राशि अर्जित की थी।

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