बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज आरक्षण प्रमाणपत्रों के लिए नए फॉर्मेट तय

भास्कर न्यूज | जालंधर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में बी फार्मेसी, एम फार्मेसी और बी एससी नर्सिंग जैसे कोर्सों में दाखिले के लिए पंजाब सरकार ने आरक्षण प्रमाणपत्रों के नए फॉर्मेट जारी किए हैं। इन फॉर्मेट में शैक्षणिक छूट, सामाजिक श्रेणी, विकलांगता और सीमा क्षेत्र से संबंधित प्रमाणपत्र शामिल हैं। बी फार्मेसी के लिए छात्र को 10वीं और 11वीं की पढ़ाई मान्यता प्राप्त स्कूल से करनी चाहिए। स्कूल का नाम, शहर, राज्य, पासिंग ईयर, रोल नंबर और विषयवार अंक दर्ज करना जरूरी है। वहीं बी फार्मेसी लेट एंट्री के लिए डी फार्मेसी के दोनों वर्षों के अंक और पासिंग ईयर का विवरण देना होगा। एम फार्मेसी के लिए बी फार्मेसी के आठों सेमेस्टर का एसजीपीए और ओवरऑल सीजीपीए देना अनिवार्य है। इसके लिए जारी नए नियमों में कहा है कि इसके तहत श्रेणी 4 के तहत आने वाले छात्रों के लिए अलग-अलग प्रमाणपत्र तय किए गए हैं। इनमें केंद्र या पंजाब सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए प्रमाणपत्र, पंजाब में 5 साल से रह रहे लोगों के लिए प्रमाणपत्र, पंजाब में जन्मे छात्रों के लिए प्रमाणपत्र, और पंजाब में तैनात रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए प्रमाणपत्र शामिल हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के बच्चों के लिए भी प्रमाणपत्र का प्रावधान है, जो 12वीं से पहले 3 साल में से कम से कम 2 साल पंजाब में तैनात रहे हों। अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए अलग-अलग प्रमाणपत्र फॉर्मेट तय किए गए हैं। अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम या तहसीलदार स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। पिछड़ी जाति प्रमाणपत्र में यह भी स्पष्ट करना होगा कि छात्र क्रीमी लेयर में नहीं आता। सीमा क्षेत्र प्रमाणपत्र के लिए छात्र को यह साबित करना होगा कि वह अंतरराष्ट्रीय सीमा से 10 मील के दायरे में स्थित गांव या कस्बे में कम से कम 5 साल पढ़ा है। इसके लिए 2 प्रमाणपत्र जरूरी होंगे एक डीसी या एसडीएम से और दूसरा स्कूल के प्रिंसिपल से होना चाहिए। वहीं, शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए एमसीआई की अधिसूचना के अनुसार प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। इसमें विकलांगता का प्रकार, प्रतिशत और यह भी बताया जाएगा कि छात्र बी.एससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कोर्स में दाखिले के लिए योग्य है या नहीं। वहीं, इसके साथ इन सभी प्रमाणपत्रों पर संबंधित अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर जरूरी होंगे। सभी फॉर्मेट में तारीख और स्थान का उल्लेख अनिवार्य है।

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