मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में SP वाई पी सिंह के निर्देशन में स्कूल बसों की जांच की गई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक सभी बसों के दस्तावेज सही पाए गए। मामूली कमियों को सुधारने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। चालकों को स्कूल बस संचालन के नियमों की जानकारी दी गई। इनमें जीपीएस, स्पीड गवर्नर, अग्निशमन यंत्र और सीसीटीवी कैमरा लगाना शामिल है। आपातकालीन दरवाजे का संचालन, प्राथमिक उपचार और बच्चों की सुरक्षा के नियम भी बताए गए। बस ड्राइवर के लिए जरुरी हिदायत बस संचालन के लिए जरूरी नियमों में बताया गया कि बस पीले रंग की होनी चाहिए। नंबर प्लेट पीले रंग में काले अंग्रेजी अक्षरों में होनी चाहिए। बस के अगले हिस्से पर स्कूल का नाम बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए। ड्राइवरों को वर्दी और जूते पहनकर बस चलानी होगी। नशे में वाहन न चलाने और सीट बेल्ट का उपयोग करने की हिदायत दी गई। राजनांदगांव के उड़नदस्ता प्रभारी आरटीआई प्रशांत शर्मा और यातायात प्रभारी शेषनारायण देवांगन की टीम ने 8 स्कूल बसों की जांच की। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीतांबर पटेल और डीएसपी ताजेश्वर दीवान का मार्गदर्शन रहा।


