विवाह के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में अंबिकापुर महिला थाना पुलिस ने पति, सास एवं ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का अपराध दर्ज किया है। युवती का विवाह एक वर्ष पूर्व बलरामपुर निवासी युवक से हुआ था। विवाहिता को पहली संतान लड़की हुई तो ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे घर से निकाल दिया और दहेज में 10 लाख रुपए मांगे। बाद में युवक की दूसरी शादी भी करा दी। जानकारी के मुताबिक, सरगुजा जिले के धौरपुर अंतर्गत ग्राम जोरी निवासी सीमा यादव का विवाह सामाजिक रीति रिवाज के साथ 21 अप्रैल 2024 को बलरामपुर जिले के ग्राम सौनी निवासी विनोद यादव के साथ हुआ था। शिकायत में सीमा यादव ने बताया कि शादी के बाद से पति, सास व ससुर के द्वारा दहेज में कम सामान एवं कम पैसा मिलना बताकर शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ित किया जाता था। बेटी हुई तो घर से निकाला, 10 लाख मांगे
जनवरी 2025 में सीमा यादव को पुत्री हुई तो पति, सास एवं ससुर ने उसे घर से निकाल दिया। सीमा यादव ने प्रताड़ना की जानकारी अपने पिता को दी तो वे उसे अपने घर जोरी ले आए। सीमा के पिता ने विनोद यादव एवं परिवारजनों से बात की तो उन्होंने दहेज में चार पहिया वाहन खरीदने के लिए 10 लाख रुपए मांगे। विवाहिता के पिता ने राशि दे पाने में असमर्थता जताई। सीमा यादव ने प्रताड़ना की शिकायत महिला थाने में की। महिला थाने में दोनों पक्षों के बीच काउंसलिंग कराई गई। काउंसलिंग के बाद भी पति ने उसे साथ रखने से इनकार कर दिया। सीमा अपने पिता के घर में ही रह रही है। पति ने की दूसरी शादी, FIR दर्ज
कुछ दिनों के बाद पता चला कि उसके पति विनोद यादव ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है। इससे परेशान होकर सीमा यादव ने मामले की शिकायत महिला थाने में दर्ज कराई। रिपोर्ट पर पुलिस ने पति विनोद यादव (30 वर्ष) ससुर भगवत यादव एवं सास अन्तिया देवी के खिलाफ धारा 3 (5) एवं 85 के तहत अपराध दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है।


