वर्तमान में झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है। संबंधित प्लेसमेंट एजेंसियों का विस्तारित कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। प्लेसमेंट एजेंसी के कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात जेएबीसीएल द्वारा शराब एवं अन्य सामग्रियों का भौतिक सत्यापन तथा हैंड ओवर व टेकओवर किया जाना है। 30 जून को रात्रि 10:00 बजे के पश्चात एवं हैंडओवर व टेकओवर की प्रक्रिया प्रारंभ होने तक संबधित खुदरा उत्पाद दुकानें बंद रहेंगी। वहीं दुकानें बंद रहेंगी जिन शराब दुकानों में हैंडओवर व टेकओवर का काम चलेगा। अन्य दुकानें पूर्व की भांति खुली रहेंगी। एक जुलाई से नई व्यवस्था होगी। उदाहरण के लिए रांची में अगर 150 दुकानें हैं। इनमें से 25 दुकानो में हैंडओवर व टेकओवर की कार्रवाई शुरू की जाएगी तब सिर्फ 25 दुकानें ही बंद रहेंगी। जबकि शेष 125 दुकानें खुली रहेंगी। यह व्यवस्था इसी क्रम में हैंडओवर व टेकओवर में दुकानों की संख्या बढ़ती जाएंगी। यह प्रक्रिया 5 जुलाई तक पूरी करनी होंगी। प्रक्रिया 5 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य इधर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा यह कहा गया है कि राज्य में सभी शराब की खुदरा दुकानें एक जुलाई से एक साथ बंद नहीं होंगी। सिर्फ वही दुकानें बंद होंगी, जिनमें हैंडओवर-टेकओवर की कार्रवाई होगी। शेष दुकानें पूर्व की तरह संचालित होती रहेंगी। जिन दुकानों में हैंडओवर-टेकओवर की कार्रवाई हो जाएगी। उन दुकानों का संचालन नई व्यवस्था के तहत जेएसबीसीएल के माध्यम से शुरू होगा। यह प्रक्रिया पांच जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य है। नए नियम के तहत वे दुकानें खुल जाएंगी जिनका हैंडओवर और टेकओवर पूरा सभी उपायुक्तों को विभाग की ओर से निर्देश जारी किया गया है। हसभी दुकानों में हैंडओवर व टेकओवर की कार्रवाई पूरी होने के पहले ही नए नियम के तहत वे दुकानें खुल जाएंगी जिनका हैंडओवर व टेकओवर का काम पहले पूरा हो चुका होगा। हैंडओवर व टेकओवर के क्रम में खुदरा उत्पाद दुकानों के भौतिक स्टॉक तथा बिक्री और जमा राशि का सत्यापन भी किया जाना है। उक्त कार्यों के लिए डीसी के स्तर से दंडाधिकारियों, पदाधिकारियों व कर्मियों की प्रतिनियुक्ति एवं तत्संबंधी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। वीडियोग्राफर के पारिश्रमिक का भुगतान जेएसबीसीएल द्वारा नियमानुसार किया जायेगा। उक्त प्रक्रिया में आंतरिक अंकेक्षक, प्लेसमेंट एजेंसी के प्रतिनिधि की उपस्थिति भी जरूरी है। हैंडओवर-टेकओवर के शुरू होने से खत्म होने तक संबंधित दुकान से शराब की बिक्री बंद रहेगी हैंडओवर-टेकओवर के बाद पूरी तरह से नई व्यवस्था के तहत शराब की बिक्री होगी। जिलों में स्थित सभी खुदरा शराब दुकानों की हैंडओवर-टेकओवर के लिए जिला स्तर पर शिड्यूल निर्धारित होना है। दुकानों के हैंडओवर-टेकओवर के शुरू होने से पूर्ण होने तक उक्त दुकान से शराब की बिक्री बंद रहेगी। खुदरा उत्पाद दुकानों के भौतिक स्टॉक तथा बिक्री और जमा राशि का होगा सत्यापन


