प्रदेश के कर्मचारी शेयर व म्यूचुअल फंड में कर सकेंगे निवेश, इंट्रा-डे ट्रेडिंग बैन

छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी -कर्मचारी अब शेयर, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड आदि में दीर्घ समय के लिए निवेश कर सकेंगे। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को इसकी छूट दे दी है। यह भी स्पष्ट किया है कि कर्मचारी इसकी बार-बार खरीदी या बिक्री नहीं कर सकेंगे। हालांकि इसकी समय सीमा तय नहीं की गई है। इंट्रा डे, बाय टू डे सेल टूमारो, फ्यूचर एंड ऑप्शन और क्रिप्टोकरेंसी को अब भी गैरकानूनी माना गया है। इसमें इन्वेस्ट करना भ्रष्टाचार की श्रेणी में होगा। जीएडी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इसमें 1965 के छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम में संशोधन कर दिया है। अब तक सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए इस तरह के निवेश पर पाबंदी थी। अब इस छूट से क​र्मचारियों को राहत मिलेगी। जानकारों के अनुसार उस जमाने में निवेश पर पैसा लगाना रिस्की भी माना जाता था। इसे आम जनता के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता था। इसके बावजूद वे जुआ, सट्टा या इस तरह के समाज विरोधी बुराइयों में पैसा नहीं लगा सकेंगे। वे भविष्य के लिए निवेश करने मेंबर भले ही किसी रजिस्टर्ड कंपनी के बन सकते हैं।

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