बैंक्वेट हाल को बंद करने का नोटिस, बस स्टैंड ठेकेदार पर 60 हजार रु. का जुर्माना

नगर निगम ने एदलहातू स्थित आनंद मंगलम बैंक्वेट हॉल को बंद करने का नोटिस दिया है। यह कार्रवाई नगर निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार ने की है। नगर निगम कर्मियों ने बैंक्वेट हॉल में बंद करने का नोटिस चिपका दिया। अपर प्रशासक ने कहा है कि नगर निगम क्षेत्र में संचालित धर्मशाला, विवाह मंडप, बैंक्वेट हॉल, लॉज और होस्टल को नगर निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जांच के दौरान यह पाया गया कि उक्त बैंक्वेट हॉल का निबंधन नहीं है। इसके पहले इसके संचालक को तीन बार नोटिस जारी किया गया, मगर समय बीत जाने के बाद भी निबंधन नहीं कराया। इधर, बिरसा मुंडा बस स्टैंड के संवेदक शिया इरफान को नियमों की अनदेखी करने के आरोप में 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। संवेदक द्वारा बस स्टैंड में अवैध तरीके से ठेला, खोमचा लगाकर व्यवसाय किया जा रहा है, जो बंदोबस्ती नियमों के विरुद्ध है। इन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर भविष्य में इस तरह का काम हुआ, तो प्रतिदिन 2 हजार रुपए के हिसाब से अर्थदंड लगाया जाएगा और आवंटन रद्द किया जा सकता है। अपर प्रशासक ने कहा है कि वैसे विवाह मंडप, बैंक्वेट हॉल, लॉज और होस्टल संचालक, जिन्होंने अबतक नगर निगम से लाइसेंस नहीं लिया है, खुद निगम कार्यालय आकर लाइसेंस के लिए आवेदन दे सकते हैं।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *