लुधियाना|पंजाब सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों के सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों ने सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा भत्ता और सुविधाओं से वंचित रखने पर रोष जताया है। रिटायर्ड कर्मचारियों ने इस संबंध में मानव अधिकार आयोग को शिकायत सौंपी है। आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए 22 अगस्त को सुनवाई तय की है। रिटायर्ड प्रिंसिपल दविंदर कुमार रेहान ने आयोग को भेजे शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि सेवा काल के दौरान उन्हें चिकित्सा सुविधाएं दी जाती थीं, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद यह महत्वपूर्ण सहायता बंद कर दी गई। इससे बुजुर्ग पेंशनभोगियों को उस समय मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जब उन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है। शिकायतकर्ता ने मांग की कि पंजाब सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सरकारी स्कूल पेंशनभोगियों के बराबर चिकित्सा भत्ता या निश्चित चिकित्सा भत्ता दिया जाए। आयोग ने यह मामला डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी एजुकेशन, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, सेक्टर-61, एसएएस नगर के समक्ष रखा है और अगली सुनवाई से पहले रिपोर्ट मांगी है।


