भोपाल में 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म और वीडियो शूट करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश बैरसिया, जिला भोपाल ने तीन दोषियों को गुरुवार को अर्थदंड और उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी संकेत उर्फ शैतान सिंह लोधी, दीपक लोधी और लीलाकिशन लोधी को धारा 376 (घ) (क)भादवि में आजीवन कारावास और 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। केस में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक, बैरसिया आशीष तिवारी द्वारा पैरवी की गई। जानकारी के मुताबिक, रायसेन जिला निवासी 15 साल की पीड़िता अपनी बड़ी बहन के घर गुनगा थाना क्षेत्र में आई थी। 12 सितंबर 2021 में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी। जीजा बहन को लेकर हमीदिया अस्पताल पहुंचे। जहां उन्हें एडमिट कर लिया गया। घर में पीड़िता और उसकी नौ साल की भांजी अकेली थी। इसी का फायदा उठाकर बहन के ससुराल के पड़ोस में रहने वाले संकेत उर्फ शैतान सिंह लोधी, दीपक लोधी और लीलाकिशन लोधी आए। गेट बजाने पर किशोरी ने गेट खोल दिया। तीनों जबरन घर में घुसे और एक कमरे में बारी-बारी से पीड़िता से ज्यादती की। इस दौरान लीलाकिशन ने उसका वीडियो भी मोबाइल से शूट किया था। पीड़िता ने मामले की शिकायत महिला थाना रायसेन में की थी, वहां पुलिस ने जीरो पर कायमी कर केस डायरी को भोपाल पुलिस को सौंप दिया था।


