रायपुर के तिल्दा-नेवरा थाना क्षेत्र में शारीरिक संबंध के लिए मना करने पर पति ने अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामला ग्राम छतौद का है। आरोपी की पहचान 24 वर्षीय प्रदुम निर्मलकर के रूप में हुई है। मृतका सुरूज निर्मलकर 7 माह की गर्भवती थी। दोनों की शादी एक साल पहले हुई थी। वे संयुक्त परिवार में रह रहे थे। घटना 10 जुलाई की है। सुबह 8:30 बजे आरोपी ने अपनी पत्नी के भाई रोहा राम रजक को फोन कर बताया कि उसकी बहन की हालत गंभीर है। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो सुरूज कमरे में मृत पड़ी मिली। शक होने पर पूछताछ में पति ने जुर्म कबूला थाना प्रभारी रमाकांत तिवारी के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। ग्रामीणों और परिजनों से पूछताछ में पति पर शक जताया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी का खून से सना टी-शर्ट भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर आरोपी ने गुस्से में पत्नी की हत्या कर दी। पूछताछ के दौरान मृतका के पति ने बताया कि रात में खाना खाने के बाद वह पत्नी के साथ कमरे में सो गया था। सुबह जब वह उठा और पत्नी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो उसने घर के बाकी लोगों को जानकारी दी। इसके बाद गांव के डॉक्टर को बुलाया गया, जिन्होंने जांच कर महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतका के भाई ने लगाया जीजा पर लगाया आरोप मृतका के भाई रोहा राम ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद से उसका बहनोई (दामाद) दो-तीन बार उसकी बहन सुरूज के साथ मारपीट कर चुका था। हालांकि, सामाजिक स्तर पर समझौता कराने के बाद वह उसे फिर से अपने साथ ले गया था। लेकिन इसके बाद भी बहन अक्सर फोन पर झगड़े और विवाद की शिकायत करती रहती थी। इसी वजह से भाई ने बहन की मौत पर संदेह जताया है। चूंकि मृतका नवविवाहिता थी, इसलिए पंचनामा कार्रवाई कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कराई गई। घटनास्थल, शव का निरीक्षण, परिजनों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर ने बताया कि महिला की मौत दम घुटने से हुई है। इससे उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है।


