पारिवारिक विवाद: भाई की हत्या की, उम्रकैद की सजा

भास्कर न्यूज | जशपुरनगर ग्राम डोभ में पारिवारिक विवाद ने एक परिवार को उजाड़ दिया। छोटे भाई सुरजन राम (45) ने शराब के नशे में बड़े भाई समरू राम की टांगी से हत्या कर दी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बलराम कुमार देवांगन की अदालत ने सुरजन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्रकैद और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। घटना 17 सितंबर 2022 की रात करीब 9 बजे की है। दोनों भाई शराब पीकर घर लौटे थे। पुराने घर और जमीन के बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ। समरू की बेटी सबरी बाई ने बताया कि शोर सुनकर वह बाहर निकली तो देखा कि चाचा सुरजन ने घर से लोहे की टांगी लाकर पिता के चेहरे और सिर पर वार किया। समरू वहीं गिर पड़ा। कुछ घंटों में उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर थाना दुलदुला में अपराध के तहत धारा 302 के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ। सुरजन को 24 नवम्बर 2022 से न्यायिक हिरासत में रखा गया। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिंह ने अदालत से कड़ी सजा की मांग की। बचाव पक्ष के वकील एस. अहमद ने कहा कि यह सुरजन का पहला अपराध है। उसकी उम्र 45 वर्ष है और वह पहले कभी किसी अपराध में शामिल नहीं रहा। उन्होंने न्यायिक हिरासत में बिताए समय का हवाला देते हुए नरमी बरतने की अपील की। कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने पर सुरजन को सजा सुनाई है।

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