आरोपी दाहू की अग्रिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित

साहिबगंज में हुए 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन घोटाले से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में चार्जशीटेड आरोपी राजेश यादव उर्फ दाहू यादव की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत का आदेश 18 जुलाई को आएगा। ईडी ने पिछले दिनों उसके खिलाफ जारी जांच को पूरी करते हुए मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट होने के बाद उसने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए पांच जुलाई को याचिका दाखिल की है। दाहू यादव 18 जुलाई 2022 को रांची के एयरपोर्ट स्थित इडी कार्यालय में पेश होने के बाद से फरार है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त 2023 में उसे ईडी के सामने पेश होने का आदेश जारी किया था। बावजूद वह फरार चल रहा है। मालूम हो कि अवैध खनन को लेकर ईडी ने 8 जुलाई 2022 को बड़ी कार्रवाई की थी। मामले में पंकज मिश्रा, बच्चू यादव, सुनील यादव, पशुपति यादव समेत अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अभी सभी जमानत पर हैं।

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