मझिआंव/बरडीहा| बरडीहा प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी राकेश सहायक ने अत्यधिक बारिश के कारण नुकसान हुए कच्चे मकान का आपदा प्रबंधन के तहत लाभुकों को मुआवजा दिलवाने की बात कहीं है। इसके लिए उन्होंने प्रखंड क्षेत्र के तमाम पंचायत के मुखिया को निर्देश देते हुए कहा कि इस तरह के जितने भी आवास भारी बारिश के वजह से गिर गए हैं, उसके लाभुकों से एक आवेदन लेकर घर का फोटो,लाभुक के साथ में संलग्न कर देना है।साथ ही जिस जमीन पर घर अवस्थित था उसका कागजात, आधार कार्ड और बैंक खाता आवेदन जो अंचल अधिकारी के नाम से संबोधित होगा संलग्न कर कार्यालय को जमा करे।साथ ही उन्होंने ने कहा कि यदि घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया होगा तो उसे पूर्ण नुकसान का मुआवजा दिलवाया जाएगा। यदि वास्तव में घर पूरी तरह ध्वस्त हो गया है तो आपदा प्रबंधन से मुआवजे की अनुशंसा की जाएगी।सभी मुखिया अपने-अपने पंचायत में बारिश की वजह से ध्वस्त हुए मकान या जिन मकानों को भारी नुकसान पहुंचा होगा,उसमे स्वयं फोटो खिंचवा करके लाभुक के साथ प्रस्ताव अंचल अधिकारी को जमा करने का निर्देश दिया।उसके पश्चात मुआवजा दिलवाने की कार्रवाई तुरंत शुरू की जाएगी। भास्कर न्यूज | लातेहार उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने गुरुवार को बैठक कर खाद्य सुरक्षा एवं आपूर्ति विभाग से संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में किए गए कार्यों की जानकारी लेते हुए लक्ष्य के अनुरूप ससमय कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक में धान अधिप्राप्ति योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत जून-जुलाई 2025 का राशन उठाव एवं वितरण, झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना, नवीन राशन कार्ड वितरण, चना दाल वितरण, राशन कार्डधारियों का इकेवाइसी, पीएमजीएस पोर्टल पर लंबित मामलों आदि की विस्तृत समीक्षा की। उपायुक्त ने एनएफएसए के तहत जून और जुलाई में जिले में किए गए खाद्यान्न वितरण की जानकारी लेते हुए लक्ष्य के अनुरूप खाद्यान्न वितरण करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण में लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी। जिले में पीवीटीजी परिवारों को डाकिया योजना से दी जाने वाली राशन संबंधित समीक्षा क्रम में उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पीवीटीजी परिवारों को ससमय शतप्रतिशत डाकिया योजना का लाभ मिले, इसे सुनिश्चित करें। बीएसओ एवं डीएसओ लॉगिन में लंबित मामलों को अविलम्ब निष्पादित करने का निदेश दिया। नया राशनकार्ड, डीलर चेंज, डिलीट मेंबर एवं राशनकार्ड सरेंडर वाले मामलों में भौतिक सत्यापन के बाद ही अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया।


