जयपुर जिले से 8 क्रिमिनलर्स को बाहर निकाला:बिना परमिशन नहीं होंगी वापस एंट्री, बताए पुलिस स्टेशन में देनी होगी प्रजेंट

राजस्थान गुंडा एक्ट के तहत जयपुर (नॉर्थ) पुलिस ने 8 क्रिमिनलर्स को जयपुर जिले से बाहर निकाला दिया है। बाहर निकले गए क्रिमिनलर्स बिना परमिशन वापस जयपुर जिले में एंट्री नहीं कर सकेंगे। जिले से बाहर बताए गए पुलिस स्टेशन पर समय-समय पर प्रजेंट देनी होगी। सालभर में अब तक कुल 48 बदमाशों को जयपुर जिले से बाहर निकाल तड़ीपार किया गया है। डीसीपी (नॉर्थ) राशि डोगरा डूडी ने बताया- समाज में भय और आतंक फैलाने वाले बदमाशों के खिलाफ जयपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। गुरुवार को जयपुर नॉर्थ जिले के 8 क्रिमिलनर्स को तड़ीपार (जिला बदर) किया गया है। निष्कासन के दौरान इन आठों क्रिमिलनर्स को जिले की सीमाओं से बाहर दौसा, सीकर, टोंक, झुंझुनूं और अजमेर जिलों में भेजा गया है। जिन्हें वहां रहकर संबंधित पुलिस स्टेशन में समय-समय पर अपनी प्रजेंट दर्ज करवानी होगी। समयावधि पूरी होने से पहले बिना परमिशन के जयपुर जिले के किसी भी क्षेत्र में ये एंट्री नहीं करेंगे। इन्हें किया तड़ीपार
क्रिमिनल लक्ष्मणदास सिंधी (56) निवासी मोहन नगर पुरानी बस्ती नाहरगढ़ रोड, राहुल सैनी (23) निवासी जेपी कॉलोनी सेक्टर नंबर-10 भट्टाबस्ती शास्त्री नगर, अशफाक खान (35) निवासी नया जालूपुरा शास्त्री नगर, मोहम्मद मुस्तफा (34) निवासी लोक नायक व्यास कॉलोनी शास्त्री नगर, अजीत सिंह राव (44) निवासी घीवालों का रास्ता जौहरी बाजार माणकचौक, अब्दुल राशिद (55) निवासी जेपी कॉलोनी ब्रह्मपुरी, सोहन लाल (23) निवासी शिवाजी नगर भट्‌टाबस्ती और इनायत हुसैन (28) निवासी बास बदनपुरा गलतागेट को जिला बदर किया है।

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