कपूरथला में पंचायत चुनाव के दौरान सुरक्षा कड़ी:27 जुलाई तक हथियार लेकर चलने पर रोक, सेना-पुलिस को छूट

कपूरथला के डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पंचाल ने जिले में पंचायत चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत फायर आर्म्स और अन्य हथियारों को सार्वजनिक रूप से ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध उन गांवों की सीमा में लागू होगा, जहां सरपंचों और पंचों की रिक्त सीटों के लिए चुनाव होने हैं। डीसी ने स्पष्ट किया कि यह कदम चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए उठाया गया है। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ श्रेणियों को इस प्रतिबंध से छूट हालांकि, कुछ श्रेणियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इनमें सेना कर्मी, अर्धसैनिक बल, पुलिस कर्मचारी, बैंक और फैक्ट्री के सुरक्षा गार्ड, मनी एक्सचेंज मालिक शामिल हैं। साथ ही नेशनल राइफल एसोसिएशन के सदस्य खिलाड़ी, जो किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, उन्हें भी छूट रहेगी। यह आदेश 27 जुलाई 2025 तक चुनाव प्रक्रिया के पूरा होने तक प्रभावी रहेगा।

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