चेक बाउंस के आरोपी को मिली एक साल की सजा

चेक बाउंस से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी श्रुति सोरेन की अदालत ने चैनपुर निवासी पंकज कुमार को 1 वर्ष की साधारण कारावास की सजा दी है। साथ ही कोर्ट ने उसे अलग से 18 लाख रुपए का मुआवजा राशि शिकायतकर्ता कंपनी के पक्ष में भुगतान करने का आदेश भी दिया है। आरोपी पंकज कुमार एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड नामक कंपनी से वर्ष 2019 में कमर्शियल वाहन खरीदने के लिए 11.40 लाख रुपए का कर्ज लिया था। जिसे 36,200 रुपए प्रति महीने किस्त में वापस करना था। किस्त राशि का भुगतान करने के क्रम में पंकज कुमार ने बैंक के पक्ष में दो चेक जारी किया जो बाउंस कर गया। इसके बाद बैंक ने पंकज कुमार को लीगल नोटिस दिया। फिर भी उसने किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया। तब एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड बैंक की ओर से अटॉर्नी होल्डर संजय सुमंत कचनार ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी पंकज कुमार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। सजा के दिन आरोपी पंकज कुमार कोर्ट में उपस्थित नहीं था।

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