एडवांस फीस न देने पर रोका पेपर, कोर्ट ने दिलाया इंसाफ

लुधियाना| एक आईटीआई छात्र को बिना एडवांस फीस जमा किए पेपर देने से रोकना कॉलेज प्रशासन को महंगा पड़ गया। छात्र की शिकायत पर परमानेंट लोक अदालत ने कॉलेज को फटकार लगाई और तुरंत रोल नंबर जारी कर परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का आदेश दिया। अदालत के आदेश के बाद कॉलेज प्रबंधन को छात्र का रोल नंबर जारी करना पड़ा। शिकायतकर्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि उनका बेटा मनजीत सिंह जीएनई से डिप्लोमा कर रहा है। जब मनजीत पहले साल के पेपर देने कॉलेज पहुंचा तो कॉलेज ने यह कहकर उसे रोल नंबर देने से इनकार कर दिया कि पहले वह सेकंड ईयर की एडवांस फीस जमा करे, तभी परीक्षा देने दिया जाएगा। इसके बाद कुलदीप सिंह ने कानूनी मदद ली। मामला एडवोकेट प्रदीप कपूर के जरिए परमानेंट लोक अदालत में पहुंचा।

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