नशीली गोलियों की तस्करी में 12 साल की कैद

भास्कर न्यूज |लुधियाना एडिशनल सेशन जज हरविंदर सिंह की अदालत ने पुराने क्वार्टर, सिविल हॉस्पिटल के पास रहने वाले बॉबी को नशीली गोलियों की तस्करी का दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 12 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। मामला 28 मई 2020 का है। सब इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह ने थाना डिवीजन नंबर-2 में केस दर्ज कराया था। पुलिस पार्टी उस दिन सिविल अस्पताल के पास नाकाबंदी कर रही थी। शाम करीब 4:30 बजे सीएमसी की तरफ से एक युवक सफेद पिट्ठू बैग लेकर आता दिखा। पुलिस को देखते ही वह घबरा गया और वापस मुड़ने लगा। शक के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके बैग से 4,760 नशीले कैप्सूल मिले। पुलिस ने जब दवाइयों के बिल मांगे तो वह कोई जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अदालत ने सबूतों और दलीलों के आधार पर बॉबी को नशीली गोलियों की तस्करी का दोषी पाया और 12 साल कैद व 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई।

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