बलौदा बाजार जिले के ग्राम दरचुरा में छद्म नाम धारण कर जमीन बिक्री के नाम पर 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी प्रवीण मसीह उर्फ बबलू (50) को अरेस्ट किया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए योजनाबद्ध तरीके से ठगी की थी। पीड़ित राधेश्याम आर्य (निवासी संतकंवर राम वार्ड, भाटापारा) ने बताया कि आरोपियों ने उन्हें ग्राम दरचुरा में जमीन दिखाकर 5 लाख रुपए टोकन राशि ली। इसके बाद नोटरीकृत इकरारनामा बनवाकर कुल 45 लाख रुपए और वसूले। जमीन के बनाए फर्जी दस्तावेज बाद में पता चला कि जमीन के मूल मालिक कमलेश अग्रवाल नहीं थे। आरोपियों ने फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और कूटरचित दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी की थी। राधेश्याम की शिकायत पर सिमगा थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस जांच के दौरान आरोपी प्रवीण मसीह को हिरासत में लिया गया। साथियों के साथ की थी ठगी पूछताछ में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ठगी करना स्वीकार किया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 336(2), 337 व 338 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को 2 अगस्त 2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। लोन वसूली एजेंटों ने शख्स को कमरे में बंद कर पीटा वहीं, बजाज फाइनेंस कंपनी के लोन वसूली एजेंटों ने एक व्यक्ति के साथ की गई है। मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना 17 जुलाई 2025 को ग्राम बया, थाना राजादेवरी की है। पीड़ित को कमरे में बंद कर दिया था आरोपियों ने पीड़ित नंदू सेन को जबरन उठाकर एक अज्ञात कमरे में बंद कर दिया। वहां उन्होंने डंडे, बेल्ट और मुक्कों से पीड़ित की पिटाई की। पीड़ित की शिकायत पर राजादेवरी थाने में केस दर्ज जांच शुरू की और राजकुमार पटेल (32) और योगेश सिन्हा (25) को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर लोन वसूली के नाम पर मारपीट करना स्वीकार किया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई बाइक, बेल्ट, बाल काटने की कैंची और आरोपियों के मोबाइल जब्त कर लिया है। दोनों आरोपियों को 2 अगस्त को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।