‘मेरी शादी 9 अप्रैल 2017 को मुस्लिम रीति-रिवाजों के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही पति, सास और ससुर टॉर्चर करने लगे थे। दहेज की डिमांड कर रहे थे। अब पति ने दूसरी शादी कर ली है। पति ने फोन पर तलाक…तलाक…तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया।’ ये बातें कांकेर की रहने वाली सलमा वारसी ने कही है। सलमा वारसी मायके में रह रही है। उसने बताया कि शादी के बाद से सास और ननद अक्सर ताने देती थी। वह गर्भवती थी, तब भी उसे भूखा रखा जाता था। प्रेग्नेंसी के दौरान बहुत टॉर्चर किया। प्रेग्नेंसी में उससे भारी-भरकम काम करवाते थे। पीड़िता सलमा वारसी ने अपने पति इरफान वारसी के खिलाफ कांकेर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बार-बार पैसे मांगने, दहेज मांगने और तलाक देने की बात कही है। इरफान वारसी गरियाबंद जिले का रहने वाला है। पीड़िता सलमा वारसी के साथ ही कांकेर मुस्लिम समाज ने भी पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। अब जानिए क्या है पूरा मामला दरअसल, पीड़िता सलमा वारसी कांकेर के गोविंदपुर इलाके की रहने वाली है। पति इरफान वारसी गरियाबंद के सिविल लाइन थाना के वार्ड क्रमांक में रहता है, जो ठेकेदारी का काम करता है। इरफान ने 26 जून 2025 को फोन पर अपनी पत्नी सलमा वारसी को तीन तलाक दे दिया। पीड़िता सलमा ने कांकेर सिविल लाइन थाने में सोमवार को शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान सलमा ने बताया कि पति इरफान ने बिजनेस शुरू करने के लिए धमकाया। अगर भाई से पैसे नहीं लाई तो घर से निकाल देंगे। पीड़िता ने बताया कि वह अपने पति की धमकियों से परेशान हो गई थी और उसने अपने भाई को सारी बात बताई। मजबूर होकर सलमा के भाई अब्दुल गफ्फार मेमन ने कई बार इरफान के खाते में पैसे भेजे, फिर भी रोजाना ताने मारते और मारपीट करते थे। इरफान कई बार दूसरी शादी की धमकी भी दी। पीड़िता बोली- प्रेग्नेंसी में भी करते थे टॉर्चर पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद वह गर्भवती थी। प्रेग्नेंट होने के कुछ समय बाद पति और सास ने उसे फिर से टॉर्चर करना शुरू दिया। प्रेग्नेंसी में उससे भारी-भरकम काम करवाते। यहां तक की उसे खाना भी नहीं देते थे। गर्भ 7 महीने का हुआ तो पति ने 25 अक्टूबर 2017 को मायके कांकेर छोड़कर चला गया। सलमा ने 2 महीने बाद 25 दिसंबर 2017 को बेटे को जन्म दिया। इस दौरान ससुराल वालों ने न तो फोन किया और न ही बच्चे को देखने आए। घर वालों के कहने पर ससुराल वाले सलमा को लेने कांकेर आए, लेकिन सलमा को ले जाने के लिए शर्त रखी। न वो कोई फोन साथ ले जाए। जैसे हम रखेंगे वैसे ही रहना होगा। इस शर्त पर सलमा उनके साथ ससुराल चली गई। ननद बोली- कम दहेज लाई है, तलाक दे दे, दूसरी शादी करवा दूंगी सलमा ने बताया कि ससुराल जाने के बाद सताने लगे थे। ननद सलमा पोथिया वाला पति इरफान को रोज फोन कर बोलती था कि कम दहेज लाई है, उसे तलाक दे दे। तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। इसके बाद पति मुझे प्रताड़ित करने लगा, ताकि मैं खुद घर छोड़कर चली जाऊं। इस बीच ननद सलमा पोथिया ससुराल आई। सास के साथ मिलकर मुझे कमरे में बंदकर पीटा। किसी तरह कमरे से बाहर निकलकर पड़ोसी के फोन से मायके वालों को जानकारी दी, जिसके बाद मौसी का लड़का मुनाफ मेमन मुझे लेने आया। मोबाइल से पता चला पति के दूसरे अफेयर के बारे में मायके जाते वक्त मैं अपने साथ पति का मोबाइल लेकर आई थी, तभी उसके अफेयर का पता चला। मोबाइल में दूसरी महिला की फोटो और कॉल हिस्ट्री में उसके नंबर थे। जब मैंने पति से बात की तो उन्होंने उस महिला को कॉन्फ्रेंस में लेकर बताया कि हम लोगों का पहले से अफेयर है। घरवालों ने जबरदस्ती शादी करा दी है, ताकि घरवालों को सेवा और पैसा मिलता रहे। अगर तू अब आई तो तुझे जान से मार देंगे। यह बात जब मैंने मुस्लिम समाज के मुखिया को बताई तो उन्होंने समझा-बुझाकर मुझे वापस ससुराल भेज दिया था। इस दौरान इरफान अलग किराए का मकान लेकर मेरे और बच्चे के साथ रहने लगा, लेकिन अक्सर वो काम का बहाना बनाकर 2-3 दिन बाहर रहता था। मैंने फिर से पति का मोबाइल चेक किया तो उसमें दूसरी महिला के मैसेज थे। मायके आई तो पति ने फोन कर कहा- वो दूसरी शादी करने वाला है पीड़िता ने बताया कि ससुराल वालों ने मेरे भाई के साथ बदसलूकी की। उन्हें वहां से भगा दिया। इसी बीच जब भाई और मां 29 जून 2005 को हज के लिए सऊदी गए तो दूसरे दिन 30 जून 2005 को पति ने दूसरी शादी कर ली। मेरे भाई ने फोन किया तो पति इरफान ने गाली-गलौज की। फोन कर बोला- “तलाक-तलाक-तलाक” और खत्म कर दिया रिश्ता इस घटना के कुछ बीतने के बाद 20 जून 2025 को इरफान ने सलमा को फोन कर बताया कि उसने दूसरी शादी कर ली है और अब वह उसे तलाक देना चाहता है। इसके बाद फोन पर ही उसने तीन बार ‘तलाक-तलाक-तलाक’ कहकर रिश्ते को खत्म कर दिया। सलमा ने बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया है। तीन तलाक पर कानून और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जानने के लिए इन ग्राफिक्स पर नजर डालिए… क्या है तीन तलाक कानून? लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास होने के बाद अगस्त 2019 में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक कानून बन गया। इसके तहत प्रमुख प्रावधान किए गए हैं- …………………………………………………………. तीन तलाक से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… रायपुर में शादी के 23 साल बाद ‘तीन तलाक’:पत्नी बोली- मेरा 22 तोला सोना उसने दूसरी औरत को दिया, पुलिस सुन नहीं रही रायपुर में तीन तलाक का मामला सामने आया है। शादी के 23 साल बाद पति ने पत्नी को तलाक दे दिया। वहीं पत्नी का आरोप है कि पति ने उसका 22 तोला सोना भी लेकर दूसरी औरत को दे दिया है। पत्नी का ये भी आरोप है कि, पुलिस FIR भी नहीं कर रही। पढ़ें पूरी खबर…


