भास्कर न्यूज | जालंधर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच में ओटीएस स्कीम में 13 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो चुका है, जो बीते साल की तुलना में 60 फीसदी अधिक है। वैसे भी सरकार ने ओटीएस स्कीम को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इसके बाद भी टैक्स जमा नहीं करने पर संपत्ति सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। सिटी के जिन लोगों ने अपना रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल संपत्ति का टैक्स नहीं दिया है, ये लोग ओटीएस स्कीम में टैक्स जमा करा सकते हैं। ओटीएस स्कीम में टैक्स जमा करने पर जुर्माना और ब्याज नहीं लगेगा। स्कीम खत्म होने के बाद सख्त कार्रवाई होगी। निगम सिटी में लोगों के घरों पर यूनीक आईडी नंबर प्लेट लगा चुका है। सभी का डाटा अब निगम के पास है। इसीलिए सभी संपत्ति मालिकों से कहा गया है कि वह अपनी रजिस्ट्री की कॉपी और यूआईडी नंबर लेकर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग से अपना बनता टैक्स तय कराए और जमा कराए। इस संबंध में जॉइंट कमिश्नर सुमनदीप कौर ने कहा कि लोगों की सहूलियत के लिए सरकार ने 15 अगस्त तक ओटीएस स्कीम को बढ़ा दिया है। लोग जल्द से जल्द अपना टैक्स जमा करवाएं।