रांची|न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में शुक्रवार को भैरव सिंह की जमानत याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। इस दौरान भैरव सिंह के अधिवक्ता ने घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज और अपडेट केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत करने की मांग की। अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा कि घटनास्थल पर भैरव सिंह मौजूद नहीं था। वहीं पीपी ने सोमवार तक सीसीटीवी फुटेज और अपडेट केस डायरी प्रस्तुत करने को कहा । चुटिया थाना क्षेत्र में हुई मारपीट के आरोप में स्थानीय पुलिस ने 19 जुलाई को भैरव सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तब से वह जेल में है। उस पर पार्किंग का टेंडर को लेकर मारपीट करने का आरोप है। गिरफ्तारी के दूसरे दिन 21 जुलाई को उसकी ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर अदालत ने 28 जुलाई को याचिका खारिज कर दी थी।


