पंजाब के गांव में एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर रोक:​​​​​​​पंचायत बोली- बच्चों के हित में लिया ये फैसला, जो दुकानदार बेचेगा, उसका बहिष्कार होगा

संगरूर के उपली गांव की पंचायत ने युवाओं और बच्चों को नशे की लत से दूर रखने के लिए एक अहम फैसला लिया है। पंचायत ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करते हुए गांव में स्टिंग, चार्ज, रेड बुल और हेल जैसी एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री और खपत पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। गांव के सभी प्रवेश द्वारों पर इस संबंध में बड़े-बड़े फ्लेक्स बोर्ड लगाए गए हैं। पंचायत और ग्रामीणों ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की एनर्जी ड्रिंक न रखें और न बेचें। पंचायत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई दुकानदार इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। दुकानदारों ने भी पंचायत का पूरा समर्थन किया है और आश्वासन दिया है कि वे बच्चों के हित में इस निर्णय का पालन करेंगे। गांव के युवा सरपंच ने बताया कि एनर्जी ड्रिंक, खासकर लाल और नीले रंग की ड्रिंक्स में कैफीन की मात्रा अधिक होती है, जो बच्चों में नशे की आदत की शुरुआत कर सकती है। यही आदत आगे चलकर उन्हें अन्य बड़े नशों की ओर धकेल देती है। सरपंच ने एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर रोक सहित कई आदेश दिए नशे से बचाव और गांव में अनुशासन बनाए रखने के लिए उपली पंचायत ने कई और सख्त नियम लागू किए हैं। जिसमें सबसे अहम कोई भी दुकानदार एनर्जी ड्रिंक नहीं बेचेगा, उल्लंघन करने पर सामाजिक बहिष्कार किए जाने का है। जिसके बाद गांव में यदि कोई नशा करता या बेचता पकड़ा गया, तो पंचायत या कोई व्यक्ति उसकी जमानत या पैरवी नहीं करेगा। यदि कोई प्रवासी गांव में रहता है, तो मकान मालिक को उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करानी होगी और उसकी प्रति पंचायत को देनी होगी। ऐसे ही कुल 9 आदेश पंचायत द्वारा दिए गए हैं।

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