लुधियाना कांग्रेस दफ्तर खाली करवाने का मामला:हाईकोर्ट ने जारी किया आदेशों की अवहेलना का नोटिस,16 जुलाई को बेलिफ ने दिलयावा था कब्जा

लुधियाना ज़िला कांग्रेस कार्यालय को लेकर चल रही रस्साकशी अब राजनीतिक-कानूनी टकराव में बदल गई है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर अदालती आदेश के कब्जे की खुलेआम अवहेलना करने के आरोपों के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अब इसमें दखल दिया है। उच्च न्यायालय ने 11 अगस्त को संपत्ति की कानूनी दावेदार विम्मी गोगना द्वारा दायर अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और उनके समर्थकों पर 7 जुलाई के सिविल कोर्ट के उस आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें बेलिफ को विवादित परिसर का कब्ज़ा सौंपने का अधिकार दिया गया था चाहे ज़रूरत पड़ने पर ताले भी क्यों ना तोड़ने पड़े। 16 जुलाई को बेलिफ ने दिलाया था कब्जा लेकिन फिर कांग्रेसियों ने छीना अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, बेलिफ ने 16 जुलाई को आदेश का पालन किया, गोगना को कब्ज़ा सौंपा और पुष्टि की कि परिसर में उनके ताले लगा दिए गए हैं। इसके तुरंत बाद, कथित तौर पर स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारियों के नेतृत्व में 30-40 लोगों के एक समूह ने मौके पर धावा बोल दिया, हथौड़ों और लोहे की छड़ों से ताले तोड़ दिए और अपने ताले फिर से लगा दिए। बेलिफ ने कहा कि पुलिस की सहायता के बिना, ताले लगाना असंभव था। कांग्रेसियों ने भी 17 जुलाई को दायर किया था आवेदन इससे पहले, जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय तलवाड़, युवा कांग्रेस अध्यक्ष हैप्पी लाली और ग्रामीण उपाध्यक्ष हरमीत सिंह सहित कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी के साथ “एकपक्षीय आदेश” द्वारा अन्याय किया गया है। तलवाड़ ने तर्क दिया कि कार्यालय दशकों से इसी इमारत से संचालित हो रहा था और कभी भी उचित समन जारी नहीं किया गया। कांग्रेस ने 17 जुलाई को स्थानीय अदालत में एक आवेदन भी दायर किया था। याचिकाकर्ता के वकील ने कथित तौर पर जबरन पुनः प्रवेश दिखाने वाली तस्वीरें और एक पेन ड्राइव प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय ने कहा कि कार्यकारी न्यायालय की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और लुधियाना के ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश को 15 अक्टूबर तक विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

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