अमृतसर में बच्ची से रेप करने वाले को सजा:20 साल की कैद और 55 हजार रुपए जुर्माना, शादी का झांसा देकर वारदात की

अमृतसर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज यानी बुधवार को पॉक्सो एक्ट के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 12 साल की नाबालिग से रेप के आरोपी विशाल कुमार को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 55,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश तृप्तजोत कौर ने यह फैसला सुनाया। मामला 26 अप्रैल 2023 का है। आरोपी विशाल कुमार नाबालिग को शादी का झांसा देकर पहले बरेली ले गया। फिर वह उसे राजस्थान के ब्यावर ले गया। वहां एक किराए के मकान में उसने नाबालिग के साथ जबरन रेप किया। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 363, 366 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया था। मजीठा रोड थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 43/2023 के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने सभी सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।

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