गणेश उत्सव को लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। एडिशनल उमाशंकर बंदे और एडिशनल एसपी लखन पटले ने गणेश उत्सव समितियों की बैठक ली। गणेश उत्सव के दौरान सभी समितियों को एनजीटी के निर्देशों को पालन करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क पर पंडाल लगाने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हर पंडाल में CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। प्रशासन के निर्देश झांकी और विसर्जन व्यवस्था बैठक में बताया गया कि झांकियां केवल निर्धारित रूट शारदा चौक – जयस्तंभ – मालवीय रोड – कोतवाली चौक – सदरबाजार – सत्तीबाजार – कंकालीपारा – पुरानी बस्ती थाना – लीलीचौक – लाखेनगर – रायपुरा – महादेवघाट से ही निकलेंगी। सुरक्षा के लिए खास निर्देश


