बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा ईंधन:मेडिकल इमरजेंसी को छूट, दुर्ग में नया ट्रैफिक नियम, उल्लंघन करने वाले संचालकों पर होगा एक्शन

दुर्ग जिले में बाइक सवारों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के तहत आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, जिले के किसी भी पेट्रोल पंप से बिना हेलमेट वाले चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। आकस्मिक सेवाओं, मेडिकल इमरजेंसी और धार्मिक पगड़ी पहनने वालों को इस नियम से छूट मिलेगी। पेट्रोल पंप संचालकों को अपने परिसर में ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। नियम का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन के अनुसार, सड़क हादसों में अधिकतर मौतें बिना हेलमेट के होती हैं। नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है। दुर्ग जिला पहले से ही सड़क सुरक्षा के लिए सक्रिय है। यह नया नियम हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा देगा और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने में मदद करेगा।

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