हिंदपीढ़ी निवासी साहिल गद्दी उर्फ कुरकुरे की हत्याकांड की साजिश रचने के मामले में आरोपी पूर्व पार्षद मो. असलम को अदालत ने जमानत देने से इंकार किया है। उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। कुरकुरे की हत्या 10 अगस्त को हिंदपीढ़ी भट्टी चौक के पास गोली मारकर कर दी गई थी। बताया जा रहा था कि कुरकुरे की हत्या की योजना जेल में बनी थी। इस हत्याकांड में कार्रवाई करते हुए दूसरे मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से निकलते ही मो. असलम 12 अगस्त को दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तब से वह जेल में है। इससे पहले पुलिस मो. अरमान, मो. असलम, मो. आसिफ, अमन राजा और मो. फिरोज समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।


