हाईकोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दुमका में दर्ज केस रद्द किया

आईएएस छवि रंजन को नहीं मिली जमानत, याचिका खारिज रांची | आईएएस अधिकारी और रांची के पूर्व डीसी छ​वि रंजन को जमानत नहीं मिली। पीएमएलए कोर्ट के विशेष जज योगेश कुमार ने गुरुवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। ​छवि रंजन की ओर से 21 नवंबर को जमानत याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। छवि रंजन बरियातू में सेना के कब्जे वाली जमीन सहित अन्य जमीन की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री मामले में आरोपी हैं। इस मामले में ईडी ने उन्हें पिछले साल चार मई को गिरफ्तार किया था। रांची | झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने देवघर के बुढ़ई थाना में दर्ज प्राथमिकी और दुमका के निचली अदालत में चल रहे आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया। साथ ही, मामले को भी निष्पादित कर दिया। दुबे पर आरोप है कि उन्होंने जितेन्द्र प्रसाद वर्णवाल व रविन्द्र प्रसाद वर्णवाल के घर पर लगे झामुमो के झंडे को हटाकर उसकी जगह भाजपा का झंडा लगा दिया था। इस मामले को लेकर झामुमो कार्यकर्ता गुलाम मुहिबुल अजमानी ने देवघर के बुढ़ई थाना में केस दर्ज कराया था।

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