22 सितंबर से बिस्किट-टूथपेस्ट जैसे प्रोडक्ट्स सस्ते मिल सकेंगे:सरकार ने कंपनियों को पुराने स्टॉक की MRP बदलने की इजाजत दी; GST 2.0 का असर

22 सितंबर से लागू हो रहीं नई GST दरों से पहले सरकार ने कंपनियों को अपने पुराने बचे हुए माल (अनसोल्ड स्टॉक ) की मैक्सिमम रिटेल प्राइज (MRP) बदलने की इजाजत दे दी है। मैन्युफैक्चरर्स, पैकर्स और इम्पोर्टर्स अब पुराने स्टॉक पर नई कीमतें स्टैंप, स्टिकर या ऑनलाइन प्रिंटिंग से डाल सकेंगे। भारत के कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ने मंगलवार को आदेश जारी कर कहा कि ये अनुमति 31 दिसंबर 2025 तक या पुराना स्टॉक खत्म होने तक लागू रहेगी। नई कीमतों के साथ कंपनियों को पुराना MRP दिखना जरूरी होगा। 3 सितंबर को GST काउंसिल ने कई सामानों पर टैक्स रेट्स घटाने का ऐलान किया था, जिससे कंपनियों को कीमतें कम करने का मौका मिला है। लेकिन पुराने स्टॉक पर प्रिंटेड MRP को बदलना कंपनियों के सामने चुनौती थी। अब सरकार के इस समस्या का हल निकालने के बाद ग्राहकों को 22 सितंबर से ही चॉकलेट, बिस्किट, कॉफी, शैंपू और टूथपेस्ट जैसे सामान कम कीमत पर मिल सकते हैं। GST में अब 4 की जगह केवल दो स्लैब अब GST के 4 की जगह केवल दो स्लैब 5% और 18% होंगे। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैंपू के साथ AC, कार भी सस्ते होंगे। GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम GST फ्री होंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी। लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% GST लगेगा। मध्यम और बड़ी कारें, 350cc से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें इस स्लैब में आएंगे। होटल कमरों की बुकिंग सस्ती, IPL टिकट महंगे होंगे इन बदलावों से आम आदमी को क्या फायदा होगा? ये बदलाव आपकी जेब पर बोझ कम करेंगे। रोज के सामान, खाना की चीजें और छोटी गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। व्यक्तिगत, परिवार, और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर 18% टैक्स हट गया है। इससे बीमा लेना सस्ता होगा और ज़्यादा लोग इसे ले सकेंगे। उदाहरण: हेयर ऑयल पहले: मान लो एक हेयर ऑयल की बोतल की कीमत 100 रुपए थी और उस पर 18% GST लगता था तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह होगा… जीएसटी = 100 × 18% = 18 रुपए कुल कीमत = 100 + 18 = 118 रुपए अब: नई दर 5% है। जीएसटी = 100 × 5% = 5 रुपए कुल कीमत = 100 + 5 = 105 रुपए फायदा: पहले 118 रुपए में मिलने वाली बोतल अब 105 रुपए में मिलेगी। ———————- ये खबर भी पढ़ें… 1. GST सुधार से अमेरिकी टैरिफ का असर कम होगा: दावा- टैक्स कटौती से खपत ₹5.31 लाख करोड़ बढ़ सकती है, इससे इकोनॉमी को सपोर्ट भारत पर अमेरिका के टैरिफ का ज्यादा असर नहीं होगा। यह दावा फिच सॉल्यूशंस की कंपनी BMI ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में होने वाले सुधार से टैक्स रेट कम होंगे जिससे खपत बढ़ेगी। इससे अमेरिका के टैरिफ दबाव को कम किया जा सकेगा। GST सुधार और इनकम टैक्स में हालिया कटौती से खपत में ₹5.31 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हो सकती है। जो GDP का लगभग 1.6% है। पूरी खबर पढ़ें…

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