बिलासपुर में NDPS एक्ट के तहत 1.20 करोड़ की संपत्ति-फ्रीज:आरोपी अजय चक्रवर्ती ने पत्नी और परिचित महिला के नाम पर खरीदी थी जमीन-संपत्ति

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 68-एफ के तहत मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर बड़ी कार्रवाई की है। जांच में आरोपी अजय चक्रवर्ती ने पत्नी और एक परिचित महिला के नाम पर जमीन-मकान की संपत्ति खरीदी थी। पुलिस ने इसकी पहचान कर करीब 1.20 करोड़ मूल्य की संपत्ति फ्रीज की है। फ्रीज की गई संपत्तियां आवासपारा (सिरगिट्टी) और टिकरापारा में स्थित है। एनडीपीएस मामले की वित्तीय जांच से जुड़ा है केस पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई साल 2021 में तोरवा थाना में दर्ज एनडीपीएस मामले की वित्तीय जांच से जुड़ी जांच के दायरे में की गई। मामले के अभिलेखों और सबूतों के आधार पर आरोपी के अवैध धन्‍येपन की पुष्टि होने पर संपत्तियां SAFEMA (सुधारित अधिनियमगत) न्यायालय को भेज दी गई हैं। प्रधान आरक्षक को मिलेगा पुरस्कार सिरगिट्टी थाना के प्रधान आरक्षक प्रभाकर सिंह की शिकायत और जांच के कारण यह सफलता मिली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने प्रभाकर सिंह के उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें नगद पुरस्कार देने की भी घोषणा की। अब तक 7 करोड़ की संपत्ति फ्रीज अब तक जिले में कुल 6 प्रकरणों में 17 व्यक्तियों की अवैध संपत्तियां चिह्नित कर फ्रीज की जा चुकी हैं, जिनकी अनुमानित कुल कीमत लगभग 7 करोड़ बताई गई है। ये लोग समाज के दुश्मन- एसपी इस मामले में एसएसपी रजनेश सिंह ने कहा कि, नशे के सप्लायर्स और तस्करों को हमने जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है। ये लोग समाज के दुश्मन हैं। हमारे युवा इन्हीं के कारण नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। युवा अपना कीमती समय और ऊर्जा नशे के चक्कर में खो दे रहे हैं। उन्हें बाहर निकालने की ज़िम्मेदारी हम सभी को लेनी है।

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